Chirag Paswan : चिराग पासवान के लिए एक और बुरी खबर आई है। बता दें कि चिराग पासवान ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दर्ज़ करायी थी जिसमे उन्होंने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को सदन में पार्टी के नेता के तौर पर दर्शाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज़ करायी थी। अब खबर ये आई है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के नेता चिराग पासवान की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा पशुपति कुमार पारस को सदन में पार्टी के नेता के तौर पर मान्यता देने कड़ा विरोध दर्ज़ कराया था।
Chirag Paswan के लिए मुसीबतें बढती ही जा रही हैं
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की बेंच ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी, की अदालत को इस याचिका में कोई दम नजर नही आ रहा। गौरतलब है कि अदालत इस मामले में चिराग पासवान (Chirag Paswan) पर जुर्माना लगाना चाहती थी। लेकिन उनके वकील के द्वारा विशेष आग्रह करने के बाद कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। याचिका में चिराग पासवान ने लोकसभा अध्यक्ष के 14 जून के उस सर्कुलर को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें चिराग के चाचा पारस का नाम लोकसभा में लोजपा के नेता के तौर पर दर्शाया गया था।
आपको बता दें कि चाचा पारस ने मंत्रिमंडल फेरबदल और कैबिनेट विस्तार के दौरान सात जुलाई को कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। बता दें कि श्री पारस ने अपने सियासी पारी का एक अहम हिस्सा अपने दिवंगत बड़े भाई राम विलास पासवान के आलोक में बिताया है।
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